डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को फिर मिली पैरोल, 14वीं बार जेल से बाहर आया, 15 अगस्त को मनाएगा जन्मदिन

The AirNews
हरियाणा की रोहतक स्थित सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। मंगलवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। यह 14वीं बार है जब राम रहीम जेल से बाहर आया है।
सिरसा पहुंचते ही राम रहीम ने अपने अनुयायियों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में राम रहीम ने कहा:
“आप लोग दर्शन करने आए, आप हर बार हमारी बात को मानते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जैसा आप लोगों को गाइड करेंगे, वैसी सेवा करनी है। आपको अपनी-अपनी जगह पर रहना है और जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई।”
गौरतलब है कि राम रहीम साध्वियों के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामलों में 20 साल की सजा काट रहा है। इससे पहले वह 9 अप्रैल 2025 को भी 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था और उस दौरान सिरसा डेरे में ही रुका था। उस समय उसने डेरा स्थापना दिवस भी मनाया था।
इस बार जन्मदिन मनाने के लिए बाहर आया राम रहीम
सूत्रों के मुताबिक, इस बार राम रहीम 15 अगस्त को अपना 58वां जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल पर बाहर आया है। हालांकि प्रशासन ने डेरे में किसी भी तरह की भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन राम रहीम वर्चुअली अपने अनुयायियों को संबोधित कर सकता है।
हर साल राम रहीम के जन्मदिन पर लाखों पौधे लगाए जाते हैं। इसी ‘सेवा’ के नाम पर राम रहीम ने इस बार पैरोल के लिए आवेदन किया था। यह 40 दिन की पैरोल इस साल की बची हुई पैरोल में से है।
सुरक्षा के साथ सिरसा रवाना हुआ राम रहीम
5 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 6 बजे राम रहीम सुनारिया जेल से सिरसा के लिए निकला। उसके साथ लग्जरी गाड़ियों का लंबा काफिला था जिसमें दो बुलेटप्रूफ लैंड क्रूज़र, दो फॉर्च्यूनर और दो अन्य गाड़ियां शामिल थीं।
इस बार बरनावा नहीं, सिरसा डेरे में रहेगा राम रहीम
राम रहीम पिछली बार फरलो मिलने पर उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम गया था, लेकिन इस बार वह सीधे सिरसा डेरा पहुंचा है। यहीं से वह अनुयायियों के साथ जुड़ा रहेगा।
2017 से जेल में बंद है राम रहीम
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25 अगस्त 2017: दो साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा
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17 जनवरी 2019: पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद
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अक्टूबर 2021: डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद
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बाद में हाईकोर्ट से एक मामले में बरी
अब तक राम रहीम कुल 13 बार पैरोल या फरलो पर जेल से बाहर आ चुका है और यह उसका 14वां मौका है।
क्या होती है पैरोल और फरलो? जानिए फर्क
पैरोल:
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तब दी जाती है जब कैदी ने अपनी सजा का कुछ हिस्सा पूरा कर लिया हो।
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विशेष परिस्थितियों में ही मिलती है जैसे परिवार में मृत्यु, बीमारी या शादी जैसे कारण।
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दो तरह की होती है:
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रेगुलर पैरोल: कैदी को स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति होती है।
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कस्टडी पैरोल: कैदी पुलिस की निगरानी में रहता है।
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फरलो:
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फरलो कैदी का कानूनी अधिकार होता है।
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इसके लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं होती।
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अलग-अलग राज्यों के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं।
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आमतौर पर यह 2 से 4 हफ्ते के लिए दी जाती है।
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