कैथल में ग्योंग की सरपंच निलंबित: अवैध कब्जों और अनियमितताओं को लेकर गिरी गाज, जांच में सहयोग ना करने के भी आरोप, बहुमत वाले पंच को चार्ज देने के आदेश, आगे की जांच के लिए कमेटी गठित
कैथल, 2 सितम्बर। गांव ग्योंग की सरपंच मनजीत कौर को उपायुक्त ने तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई पंचायत भूमि की बोली नहीं करवाने और अवैध कब्जे के आरोपों के बाद की गई।
मामला तब सामने आया जब उपायुक्त कार्यालय को मिली शिकायत की जांच अतिरिक्त उपायुक्त कैथल से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। शिकायत में कहा गया था कि सरपंच मनजीत कौर ने चुनाव के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि उनका पंचायत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, जबकि जांच में यह पाया गया कि उन्होंने पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है।
जांच में यह भी सामने आया कि सरपंच द्वारा कई अनियमितताएं बरती गईं। जिसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 (1) के तहत उन्हें पद से हटा दिया गया। आदेश में कहा गया है कि सरपंच अब किसी भी पंचायत बैठक या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकतीं और उन्हें अपने पास मौजूद पंचायत के सभी चल-अचल दस्तावेज और संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव को सौंपनी होगी।
इस आदेश के लागू होते ही गांव में हड़कंप मच गया है। आगे की जांच के लिए उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी की एक कमेटी गठित की है, जो एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल पंचायत के कार्यों को संचालित करने के लिए बहुमत वाले पंचायत सदस्यों को सरपंच की शक्तियां देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि सरपंच के खिलाफ अवैध कब्जे सहित कई गंभीर आरोप थे। जांच के दौरान सरपंच ने सहयोग नहीं किया, जिसके कारण निलंबन की कार्रवाई की गई।
दूसरी ओर, सरपंच प्रतिनिधि कर्मबीर ने कहा कि हमारे खिलाफ क्या शिकायत आई है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। न ही हमें कोई नोटिस दिया गया। बिना पक्ष सुने ही एकतरफा कार्रवाई की गई है। यह किसी दबाव में किया गया फैसला है और हम इसके खिलाफ अदालत का रुख करेंगे।




