मासूम शर्मा का विवाद: पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, नोटिस जारी
हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के प्रसिद्ध सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में उनके कार्यक्रम के दौरान उनके गाने विवाद का कारण बने। आरोप है कि इन गानों में हथियारों और हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा था, जो समाज में नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर कोर्ट ने गंभीरता से संज्ञान लिया।
याचिका में क्या है आरोप?
साल 2019 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कोई भी गाना या कार्यक्रम जो हिंसा, गैंग कल्चर या हथियारों को महिमामंडित करता हो, उसे इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बावजूद पंजाब यूनिवर्सिटी में मासूम शर्मा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कथित तौर पर ऐसे गाने थे, जो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हैं।
हाईकोर्ट का कदम
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चंडीगढ़ के DGP और पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता एडवोकेट यतिन मेहता ने अदालत में इस मामले को उठाया, और यह दावा किया कि इस कार्यक्रम ने न केवल कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, बल्कि प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई।
मासूम शर्मा की मुश्किलें बढ़ीं
मासूम शर्मा के लिए यह पहला मौका नहीं है जब उनके गानों को लेकर विवाद हुआ हो। पहले भी उनके गानों में हिंसा और हथियारों का महिमामंडन करने के आरोप लग चुके हैं। यह मामला अब कोर्ट की सख्ती के बाद और बढ़ सकता है, जिससे उनके लिए और भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं।
क्या होगी अगली कार्रवाई?
अब इस मामले में हाईकोर्ट से प्रशासन को जवाब देने के लिए कहा गया है, और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर की जाएगी। यदि कोर्ट ने इस मामले में सख्त कदम उठाए तो मासूम शर्मा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। हालांकि, वह पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर उनके गानों पर बैन लगाया गया तो इससे कलाकार बेरोजगार हो जाएंगे।