The Airnews | Amit Dalal
चंडीगढ़: हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में अब विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट के अभाव में एडमिशन नहीं रोका जाएगा। दाखिला लेते समय अगर किसी भी विद्यार्थी के पास परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड नहीं है, तो कोई भी स्कूल एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
निदेशालय ने जारी आदेश में कहा कि यह देखा गया है कि बिना आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र (PPP) के बिना एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि जो भी विद्यार्थी सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने आए, उसे तुरंत एडमिशन दिया जाए। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स बाद में जमा कराए जा सकते हैं, जिसके लिए स्कूल द्वारा अभिभावकों को उचित समय दिया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि बच्चे का दाखिला स्कूल में किया जाए और उसका एडमिशन ऑफलाइन रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इसके बाद, MIS पोर्टल पर स्टूडेंट का डेटा ऑफलाइन कॉलम में दर्ज किया जाएगा और जब डॉक्यूमेंट्स प्राप्त हो जाएं, तब ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया को पिछले साल की तरह पूरा किया जाए।
यह आदेश उन छात्रों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, जिन्हें डॉक्यूमेंट्स की कमी के कारण सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। शिक्षा विभाग के इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले।
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