loader image
Latest:
Thursday, February 5, 2026

हरियाणा में अब ‘हरिजन’-‘गिरिजन’ शब्द नहीं होंगे यूज:सभी विभागों के लिए लेटर जारी; कई शिकायतों के बाद लिया गया फैसला

हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में सरकारी पत्राचार और अन्य आधिकारिक कार्यों में “हरिजन” और “गिरिजन” जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

इन निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत के संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। सभी आधिकारिक कार्यों में केवल संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शब्दावली का ही उपयोग किया जाना चाहिए।

सरकार के संज्ञान में आया है कि पूर्व में जारी निर्देशों के बावजूद कुछ विभागों द्वारा अब भी “हरिजन” और “गिरिजन” शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने सभी विभागों को केंद्र सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और सभी आधिकारिक मामलों में इन शब्दों का तत्काल प्रभाव से प्रयोग बंद करने के निर्देश दिए हैं।

यहां देखिए ऑर्डर की कॉपी…

Sahil Kasoon

The Air News (Writer/Editer)

Sahil Kasoon

The Air News (Writer/Editer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!