करनाल में 30 लाख की ठगी का बड़ा मामला: किसान से ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दिलाने के नाम पर जालसाजी, आरोपी फरार
The Airnews | करनाल
प्रकाशन तिथि: 18 अप्रैल 2025
हरियाणा के करनाल जिले से एक चौंकाने वाली धोखाधड़ी की घटना सामने आई है, जिसमें एक भोले-भाले किसान को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता (PR) और जमीन के पट्टे का झांसा देकर 30 लाख रुपये की ठगी का शिकार बना दिया गया। यह मामला न केवल किसान की मेहनत की कमाई से जुड़ा है, बल्कि यह उन हजारों लोगों के लिए भी चेतावनी है जो विदेश जाने के सपने देख रहे हैं और किसी भी फर्जी स्कीम के चक्कर में अपनी जिंदगी की पूंजी दांव पर लगा देते हैं।
घटना की शुरुआत: दिसंबर 2021 से शुरू हुआ छलावा
कुंजपुरा रोड स्थित अशोका नर्सरी में रहने वाले पीड़ित किसान पवन (बदला हुआ नाम) ने करनाल पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में बताया कि दिसंबर 2021 में एक व्यक्ति रजनीश, जो एलआईसी कॉलोनी में रहता है, उससे मिला और एक “खास स्कीम” की जानकारी दी। उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया सरकार एक योजना के तहत विदेशी किसानों को 50 एकड़ जमीन पट्टे पर दे रही है और अगर वह इसमें शामिल होता है, तो उसे स्थायी नागरिकता (Permanent Residency – PR) मिल सकती है।
इस बातचीत में रजनीश की पत्नी रीना और एक अन्य महिला रीना काम्बोज भी मौजूद थीं, जिन्होंने इस योजना को पूरी तरह सही बताते हुए पवन को भरोसा दिलाया कि उसे लाभ होगा।
कैसे दी गई रकम: किश्तों में पहुंचा 30 लाख तक
पवन ने पहले घरवालों से सलाह ली और फिर झांसे में आकर पैसे देना शुरू किया।
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सबसे पहले 15 लाख रुपये रजनीश और उसकी पत्नी के खातों में अलग-अलग किश्तों में ट्रांसफर किए गए।
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मार्च और अक्टूबर 2023 में अतिरिक्त 10 लाख रुपये और दिए गए।
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जुलाई 2024 में जब पवन ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने और 5 लाख रुपये की मांग की।
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मजबूरी में पवन ने ये राशि अपने मित्र राजेश से उधार लेकर दी, जिनमें से 2 लाख रुपये RTGS के जरिए और 3 लाख नकद दिए गए।
इस तरह कुल मिलाकर 30 लाख रुपये आरोपी रजनीश और उसके परिवार को दिए गए।
झांसे में छिपा धोखा: ना दस्तावेज मिले, ना नागरिकता
पवन के अनुसार, रजनीश और दोनों महिलाओं ने शुरुआत में बड़े-बड़े वादे किए लेकिन जब भी उसने योजना से जुड़े दस्तावेज मांगे, तो आरोपियों ने टालमटोल करना शुरू कर दिया।
जुलाई 2024 तक यानी पूरे दो साल बीतने के बावजूद न तो कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी, न ही जमीन पट्टे पर ली गई और न ही PR के लिए कोई आवेदन किया गया।
जब पवन ने आरोपियों से अपने पैसे वापस मांगे, तो उन्होंने उल्टा और 5 लाख रुपये की मांग की और धमकी देने लगे कि अगर ज्यादा दबाव डाला गया तो उसे किसी झूठे केस में फंसा देंगे।
आरोपी हुए फरार: दुकान बंद, कॉल बंद
पीड़ित ने बताया कि अब आरोपी दुकान बंद करके फरार हो चुके हैं।
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उनकी दुकान पर ताले लगे हैं।
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कोई फोन नहीं उठाता।
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कई बार पंचायत स्तर पर समझौते की कोशिशें हुईं, लेकिन हर बार कोई समाधान नहीं निकला।
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अब पीड़ित को आशंका है कि आरोपी देश छोड़ सकते हैं।
पुलिस कार्रवाई: FIR दर्ज, एक आरोपी के खिलाफ पुष्टि
पुलिस अधीक्षक को शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 32/33 थाने में प्राथमिक जांच की गई।
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जांच में रजनीश के खिलाफ धोखाधड़ी की पुष्टि हुई।
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हालांकि उसकी पत्नी रीना और रीना काम्बोज की भूमिका स्पष्ट नहीं हो पाई, इसलिए उनके खिलाफ अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
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पुलिस ने 17 अप्रैल को IPC की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत FIR दर्ज कर दी है।
पीड़ित का दर्द: ‘मेरे सारे सपने टूट गए…’
पवन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह विदेश जाकर अपने परिवार को बेहतर भविष्य देना चाहता था। उसने कहा,
“मैंने खून-पसीने से पैसे कमाए थे। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। इस झांसे में मेरी जिंदगी की पूरी कमाई चली गई। अब ना पैसे बचे हैं, ना भरोसा।”
क्या कहती है IPC की धारा 420 और 406?
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धारा 420 (Cheating and dishonestly inducing delivery of property): अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर उससे धन, संपत्ति या कोई कागजात हासिल करता है, तो इस धारा के तहत 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।
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धारा 406 (Criminal Breach of Trust): यह धारा उस स्थिति पर लागू होती है जब कोई व्यक्ति किसी की संपत्ति पर विश्वासघात करता है। इसमें भी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
कौन है आरोपी रजनीश?
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, आरोपी रजनीश करनाल की एलआईसी कॉलोनी में रहता है और उसकी एक दुकान भी थी। उसने लोगों को “ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन” से जुड़े कई फर्जी वादे कर रखे थे। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसने कितने लोगों को इसी तरह ठगा है। फिलहाल पुलिस इस मामले में गहन जांच कर रही है।