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Saturday, November 8, 2025

कैथल: महिला के कान से सोने की बालियां छीनने वाले दो दोषियों को 10 साल की सजा

कैथल: महिला के कान से सोने की बालियां छीनने वाले दो दोषियों को 10 साल की सजा

कैथल (Sahil Kasoon )सेशन जज रितु वाईके बहल ने महिला के कान से सोने की बालियां छीनने के मामले में दो दोषियों को 10-10 साल की कैद और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि वे जुर्माना अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें दो महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

क्या है मामला?

चीका निवासी जयपाल ने 28 जून 2021 को थाना चीका में धारा 379-बी IPC के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था।

  • उसकी पत्नी गुरमीतो चीका मंडी से घर लौट रही थी।

  • बाबा सन्तरा के स्थान के पास एक कार आई, जिसमें से एक युवक उतरा और दूसरे ने गाड़ी स्टार्ट रखी।

  • उतरने वाले युवक ने गुरमीतो के कान से सोने की बालियां छीन लीं और भागने लगा।

  • गुरमीतो ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए।

  • चोरों की गाड़ी गली में फंस गई, जिससे एक आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन दूसरा पकड़ा गया।

आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी

  • पकड़े गए युवक की पहचान हर्षदीप (निवासी अंबसरिया डेरा खरकङ़ा) के रूप में हुई।

  • हर्षदीप ने फरार हुए युवक का नाम गोपी (निवासी गुहला) बताया।

  • पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश कर दिया

  • घटना के दौरान गुरमीतो का कान फट गया था

न्यायालय का फैसला

  • मामले में 11 गवाह पेश किए गए

  • दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने 22 पेज के फैसले में हर्षदीप और गोपी को दोषी करार दिया

  • 10-10 साल की सजा और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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