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Saturday, November 8, 2025

हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बड़ा बयान ?

हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बड़ा बयान: वक्फ संशोधन विधेयक से अवैध कब्जों पर लगेगी लगाम, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

The Airnews | रोहतक | 21 अप्रैल 2025

हरियाणा के पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने रोहतक में पत्रकारों से बातचीत के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस विधेयक पर सुबह 4:29 बजे तक जवाब दिया, जो गिनीज बुक में दर्ज होने योग्य है। पंवार ने कहा कि यह जवाब इतना विस्तृत था कि आज तक न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में ऐसा जवाब दिया गया है।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर अवैध कब्जों से मिलेगा छुटकारा

मंत्री पंवार ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बड़े-बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर रखा था। लेकिन इस संशोधन विधेयक के बाद हम उनसे निजात पा लेंगे। गरीबों को उनका हक मिलेगा और वक्फ की जमीनों पर अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिसका हक है, उसे हक दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल पर केंद्र सरकार की नजर

मंत्री पंवार ने कहा कि पश्चिम बंगाल के हालातों पर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की नजर है। इस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा सरकार अपना काम कर रही है और कांग्रेस हर बार बयानबाजी करती है।

कांग्रेस अभी सदमे में है

मंत्री पंवार ने कहा कि कांग्रेस अभी सदमे में है और सदमे से बाहर नहीं निकल रही। कांग्रेस के बड़े नेता बयानबाजी कर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने संविधान लेकर कहा था कि भाजपा सरकार बनी तो संविधान खत्म हो जाएगा।

नेहरू खत्म करना चाहते थे आरक्षण

मंत्री पंवार ने कहा कि 27 जून 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी एक चिट्ठी राज्यसभा में पढ़ी गई थी, जिसमें उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर एससी और बीसी का आरक्षण खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि उसी को एडिट कर कांग्रेस ने अब भाजपा के नाम से चलाया।

106 बार हुआ कानूनों में संशोधन

मंत्री पंवार ने कहा कि अब तक लोकसभा में 106 बार कानूनों में संशोधन किया गया है और 75 बार कांग्रेस ने केवल वोट बैंक की राजनीति करते हुए संशोधन किया। उन्होंने कहा कि जो भी बिल बनता है, उस पर हस्ताक्षर के लिए लोकसभा से राष्ट्रपति के पास और विधानसभा से राज्यपाल के पास भेजा जाता है।

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