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Saturday, November 8, 2025

सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने व आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध, धारा 163 लागू

सुरक्षा की दृष्टि से मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन) उड़ाने व आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध, धारा 163 लागू

 

कैथल, 12 मई ( Sahil Kasoon ) कैथल में प्रशासन ने भारत पाक के बीच तनाव की स्थिति और आमजन की सुरक्षा के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिले में मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) जैसे ड्रोन और कम उड़ान वाली वस्तुओं आदि के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों को न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

डीसी प्रीति ने बताया कि मौजूदा हालात के मद्देनजर शादी, समारोह तथा धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा आतिशबाजी तथा पटाखे आदि फोड़े जाते हैं। ऐसे में पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत फैलने की संभावना रहती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय पैदा होता है तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
जिसके मद्देनजर जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और किसी भी प्रकार की गतिविधियों के दौरान आमजन द्वारा ड्रोन, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर/पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, पतंगबाजी और चीनी माइक्रो लाइट के उपयोग और किसी भी प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।
डीसी प्रीति ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाएं, पेट्रोल और डीजल सहित आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया है। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा कि उपरोक्त आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों की जमाखोरी और भंडारण को प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित किए गए हैं।
उन्होंने ने जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) और सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने और बाजार में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति और उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जिलाधीश ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त आदेशों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंड का भागी होगा।
उन्होंने सभी व्यापरियों और होलसेलर को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर अपने वर्तमान स्टॉक की जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आमजन से भी अपील की गई कि यदि उन्हें अवैध भंडारण या कालाबाजारी की कोई सूचना मिले, तो वे तुरंत 8800154900 नंबर पर कॉल करके प्रशासन को सूचित करें।

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