हरियाणा सरकार देगी 5 लाख रुपये तक की मदद, कुत्ते या बेसहारा पशु के हमले में मौत या दिव्यांग होने पर
हरियाणा सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए यह घोषणा की है कि यदि किसी व्यक्ति की कुत्ते के काटने या बेसहारा घूमते पशुओं (जैसे गाय-भैंस, सांड, बैल, नीलगाय और गधे) के हमले में मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है, तो पीड़ित परिवार को पांच लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना की मुख्य बातें
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कुत्ते के काटने पर एक बार में न्यूनतम 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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यदि काटने से त्वचा कट जाए तो न्यूनतम 20 हजार रुपये की मदद अनिवार्य होगी।
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इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।
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मौत या दिव्यांगता की स्थिति में 3 महीने के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
दयालु-2 योजना (दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना) के तहत सहायता राशि
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6 से 12 साल तक – मृत्यु/100% दिव्यांगता पर 1 लाख रुपये
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12 से 18 साल तक – मृत्यु/100% दिव्यांगता पर 2 लाख रुपये
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18 से 25 साल तक – मृत्यु/100% दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये
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25 से 45 साल तक – मृत्यु/100% दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये
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45 से 60 साल तक – मृत्यु/100% दिव्यांगता पर 3 लाख रुपये
अब तक की स्थिति
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योजना शुरू होने के बाद से 36,651 परिवारों को अब तक 1380 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।
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प्रदेश में हर महीने औसतन 10 लोगों की मौत बेसहारा पशुओं के कारण हो रही है।
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रोजाना करीब 100 डॉग बाइट केस दर्ज किए जाते हैं।
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पिछले 10 साल में 12 लाख से अधिक लोग कुत्तों द्वारा काटे जा चुके हैं।
निर्णय लेने वाली कमेटी
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जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
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इसमें पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, जिला परिवहन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रतिनिधि और अन्य विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे।
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योजना अधिकारी और जिला सांख्यिकी अधिकारी को सदस्य सचिव बनाया जाएगा।




