हिसार के खरबला में सरपंच चुनाव रद्द: कोर्ट ने मृतकों और गैर-निवासियों के नाम पर वोटिंग को बताया अवैध

हिसार जिले के गांव खरबला में सरपंच पद का चुनाव हांसी सिविल कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि चुनाव के दौरान मृतकों के नाम पर और गांव से बाहर रहने वाले लोगों के नाम से वोट डाले गए थे।
करीब ढाई साल पहले हुए चुनाव में स्वाति देवी ने 200 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि सुनीता देवी दूसरे स्थान पर रहीं। सुनीता देवी ने नतीजों के खिलाफ याचिका दायर की थी और फर्जी मतदान का आरोप लगाया था।
याचिका में दावा किया गया था कि 3–4 वोट मृतकों के नाम पर और करीब 25–30 वोट उन लोगों के नाम से डाले गए थे जो गांव में मौजूद ही नहीं थे। कोर्ट ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया।
सुनीता देवी पक्ष के वकील का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। वहीं, मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि स्वाति देवी ने कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है और ऊपरी अदालत में अपील दायर करने की तैयारी कर रही हैं।
गांव में यह फैसला बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी मान रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का हिस्सा बता रहे हैं।




