हरियाणा सरकार 25 सितंबर से शुरू करेगी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना
हरियाणा सरकार 25 सितंबर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जानकारी दी है कि इस योजना के लिए जल्द ही आवेदन पोर्टल खोला जाएगा। जिलों में ट्रायल भी आज से शुरू कर दिया गया है। हालांकि, पात्रता संबंधी शर्तें अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई हैं।
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों को फॉर्म भरने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है। ट्रायल के दौरान अगर कोई समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान उच्च अधिकारियों से संपर्क कर किया जाएगा।
योजना में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अहमियत
इस योजना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी दस्तावेज 15 साल का रिहाइश प्रमाण पत्र है। इसी कारण कॉमन सर्विस सेंटरों (CSC) पर भीड़ देखी जा रही है। खासकर उन परिवारों में जहां बहुएं दूसरे राज्यों से आई हैं और जिनकी शादी को 15 साल पूरे नहीं हुए। ऐसे मामलों में पति डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं।
28 अगस्त को मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि योजना के तहत 18 से 20 लाख महिलाओं को हर महीने ₹2100 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज
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परिवार पहचान पत्र (PPP):
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सबसे ज़रूरी दस्तावेज, इसमें परिवार की जानकारी और वार्षिक आय दर्ज होती है।
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पहले चरण में 1 लाख या उससे कम आय वाले परिवार ही शामिल होंगे।
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CSC सेंटर, PPP ऑपरेटर या सरल केंद्र पर बनवाया जा सकता है।
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आय प्रमाण पत्र:
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वार्षिक आय 1 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
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मौजूदा वित्त वर्ष का प्रमाण पत्र अनिवार्य।
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सरल पोर्टल पर परिवार पहचान नंबर (PPN) से आवेदन किया जा सकता है।
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आधार कार्ड:
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DBT के जरिए बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होगी।
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आधार पर हरियाणा का पता होना ज़रूरी है।
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निवास प्रमाण पत्र:
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महिला या पति का कम से कम 15 साल से हरियाणा निवासी होना ज़रूरी।
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वैध दस्तावेज: वोटर आईडी, आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट आदि।
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बैंक पासबुक:
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खाता संख्या, IFSC कोड, शाखा का नाम और खाता धारक का नाम आवश्यक।
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पासपोर्ट साइज फोटो
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मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)
आवेदन प्रक्रिया
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सरकार जल्द ही मोबाइल ऐप और वेबसाइट लॉन्च करेगी।
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इनके माध्यम से महिलाएं ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी।
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आवेदन शुरू होते ही सूचित किया जाएगा।




