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Saturday, November 8, 2025

अब गिरफ्तारी तय: रेप केस में बिश्नोई महासभा अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया की जमानत सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज

The Airnews | Amit Dalal

दिनांक: 30 अप्रैल 2025

हरियाणा के हिसार जिले से एक बार फिर एक बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया पर एक 20 वर्षीय युवती ने बलात्कार, धमकी और अश्लील वीडियो बनाने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी देवेंद्र बुड़िया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है।

क्या है पूरा मामला?

हिसार के आदमपुर थाने में 24 जनवरी 2024 को एक युवती द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी जिसमें उसने देवेंद्र बुड़िया पर बलात्कार, जान से मारने की धमकी देने, और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। FIR के अनुसार, यह घटनाएं लंबे समय से चल रही थीं लेकिन पीड़िता सामाजिक दबाव और भय के कारण चुप रही।

कानूनी लड़ाई और जमानत याचिकाएं

देवेंद्र बुड़िया की ओर से लगातार अदालतों में जमानत याचिकाएं लगाई गईं, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली।

  • 5 फरवरी 2025 को हिसार सेशन कोर्ट ने उनकी पहली जमानत याचिका खारिज की।

  • बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी बुड़िया को राहत देने से इनकार कर दिया।

  • अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा, मोबाइल फोन अभी तक बरामद नहीं हुआ है और पीड़िता व उसके परिवार को जान का खतरा है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि:

“आरोपी द्वारा जांच में शामिल न होना, सबूतों को छिपाना और पीड़िता पर दबाव बनाना कानून की प्रक्रिया में गंभीर बाधा है। इन परिस्थितियों में जमानत देना न्याय संगत नहीं है।”

पीड़िता की ओर से वकील का पक्ष

पीड़िता के वकील ने अदालत को बताया कि:

  • आरोपी अब तक जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

  • मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल साक्ष्य अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

  • आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकाने की कोशिशें जारी हैं।

  • परिवार को लगातार धमकियां दी जा रही हैं, जिससे उनका जीवन असुरक्षित है।

देवेंद्र बुड़िया की ओर से दी गई दलीलें

देवेंद्र बुड़िया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि:

  • आरोपी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है।

  • दोनों पक्षों के बीच सहमति से संबंध बने थे।

  • यह मामला राजनीतिक और सामाजिक रंजिश से प्रेरित है।

मगर कोर्ट ने इन सभी तर्कों को खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि “गंभीर आरोपों की जांच में सहयोग ना करना जमानत अस्वीकार्य बनाता है।”

अब क्या आगे?

हरियाणा पुलिस ने देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिया है ताकि वह देश छोड़कर भाग न सके। हालांकि आरोपी अभी तक फरार है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से राहत ना मिलने के बाद उसकी गिरफ्तारी की संभावना काफी प्रबल हो गई है।

पुलिस के अनुसार, वे जल्द ही उसे गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि सभी कानूनी विकल्प अब समाप्त हो चुके हैं।


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