करनाल में महिला को शारीरिक बनावट के कारण घर से निकाला गया: पति पर दूसरी महिला से संबंध और दहेज प्रताड़ना के गंभीर आरोप
Source: The Air News | Report: Yash
हरियाणा के करनाल जिले के रमाना-रमानी गांव में एक महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे उसकी शारीरिक बनावट यानी मोटापे के कारण ताना मारते हुए घर से निकाल दिया। साथ ही पति पर दूसरी महिला से संबंध रखने और दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना देने का भी आरोप है। यह मामला अब तरावड़ी थाना पुलिस के पास पहुंच चुका है, जहां महिला की शिकायत पर जांच शुरू हो चुकी है।
विवाह और रिश्तों का टूटता धागा
पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी पांच साल पहले सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ उसके पति का व्यवहार बदलता गया। महिला के अनुसार, शादी के बाद कुछ ही महीनों में उसके ससुराल वाले उसके वजन को लेकर ताने मारने लगे। वे बार-बार उसे मोटी कहकर अपमानित करते थे।
शादी के एक साल बाद से ही पति का व्यवहार कठोर हो गया। वह अक्सर बहस करता और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता। महिला का कहना है कि उसे धीरे-धीरे यह एहसास हुआ कि उसके पति के किसी अन्य महिला से संबंध हैं। जब उसने इस पर आपत्ति जताई, तो उसे उल्टा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और शारीरिक हिंसा का शिकार भी बनाया गया।
दहेज की मांग और उत्पीड़न
महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि उसके पति और ससुराल पक्ष ने उस पर दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया। उन्होंने बार-बार मायके से पैसे लाने की बात कही। जब वह इनकार करती, तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। महिला का कहना है कि एक बार तो उसके पति ने उसे पीटते हुए कहा कि “अगर तेरे मायके वाले पैसे नहीं भेज सकते, तो तुझे यहां रहने का कोई हक नहीं है।”
यह कोई पहला मामला नहीं है जब दहेज की मांग को लेकर किसी महिला को प्रताड़ित किया गया हो, लेकिन इस मामले में विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि पति ने उसकी शारीरिक बनावट को भी अपमान का कारण बनाया।
सामाजिक दबाव और आत्मसम्मान
पीड़िता ने बताया कि उसने कई बार अपने ससुराल वालों से समझौता करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे ही झुकना पड़ा। पति और उसके परिवार वालों की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली।
जब महिला ने यह देखा कि अब उसके पति ने उसे अपनाने से पूरी तरह मना कर दिया है और उसे जबरन घर से बाहर निकाल दिया गया है, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करने का साहस किया। महिला का कहना है कि वह अब अपने आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए लड़ना चाहती है।
कानूनी पहलू और पुलिस की कार्रवाई
तरावड़ी थाना पुलिस ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498A (दहेज प्रताड़ना), 323 (मारपीट), 504 (गाली-गलौच), और 506 (धमकी देना) के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच प्रारंभ हो चुकी है और संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। यदि आरोप साबित होते हैं, तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
महिला आयोग और सामाजिक संस्थाएं सक्रिय
इस मामले की जानकारी हरियाणा राज्य महिला आयोग तक भी पहुंच गई है। आयोग की सदस्य ने कहा कि ऐसे मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। यदि पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती तो आयोग स्वयं हस्तक्षेप करेगा।
साथ ही करनाल में कार्यरत कई महिला अधिकार संगठनों ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि आज के आधुनिक समाज में भी किसी महिला को उसकी शारीरिक बनावट को लेकर अपमानित करना और दहेज के नाम पर उसे प्रताड़ित करना निंदनीय है।