कैथल में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़: घर में लगी थी मशीन, मरीज से लेता था 40 हजार तक चार्ज

कैथल में भ्रूण लिंग जांच रैकेट का भंडाफोड़: घर में लगी थी मशीन, मरीज से लेता था 40 हजार तक चार्ज
कैथल,PARVEEB BHARDWAJ
कैथल और कुरुक्षेत्र पुलिस की संयुक्त टीम ने कैथल में एक बड़े भ्रूण लिंग जांच रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी ऋषिपाल, जो कैलरम गांव का निवासी है, को अल्ट्रासाउंड मशीन और 30 हजार रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी अपने घर में ही अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड मशीन लगाकर गर्भवती महिलाओं की लिंग जांच करता था और इसके लिए प्रति जांच 30 से 40 हजार रुपये तक वसूलता था।
पुलिस को मिल रही थीं लगातार शिकायतें
पुलिस को पिछले कुछ समय से शिकायतें मिल रही थीं कि ऋषिपाल विभिन्न गांवों में गर्भवती महिलाओं की लिंग जांच कर रहा है। उसने अलग-अलग जगहों पर मशीनें लगाकर यह गैरकानूनी धंधा चला रखा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गांव मानस में छापेमारी की और आरोपी को मौके पर पकड़ लिया।
फर्जी ग्राहक बनाकर पकड़ा गया आरोपी
पुलिस ने एक गर्भवती महिला को फर्जी ग्राहक के रूप में आरोपी के पास भेजा। जैसे ही ऋषिपाल ने अल्ट्रासाउंड के जरिए लिंग की जानकारी देने की कोशिश की, पुलिस टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन और नकदी भी बरामद की गई। गौरतलब है कि आरोपी को साल 2016 में भी इसी तरह के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है।
तांत्रिक सलाह का धंधा भी शुरू किया
ग्रामीणों ने बताया कि ऋषिपाल ने हाल ही में गांव में झाड़-फूंक और तांत्रिक सलाह देने का काम भी शुरू किया था। पहले उनके गांव का लिंगानुपात काफी संतुलित था, जहां 10 लड़कों के मुकाबले करीब 20 लड़कियां थीं। लेकिन इस आरोपी की अवैध गतिविधियों के कारण पिछले कुछ सालों में लिंगानुपात बिगड़ गया, जिसके चलते उनका गांव जिले में पहले नंबर पर भी रहा।
सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी
यह घटना भारत में भ्रूण लिंग जांच के खिलाफ लागू सख्त कानूनों, जैसे प्री-कॉन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स (पीसीपीएनडीटी) एक्ट, की अवहेलना को दर्शाती है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की गहन जांच की जा रही है।
इस तरह के रैकेट समाज के लिए गंभीर खतरा हैं, जो लैंगिक असंतुलन को बढ़ावा देते हैं। पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत दें ताकि दोषियों को सजा दी जा सके।
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