दिल्ली-NCR के पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त:पराली जलाने के केस पर आज सुनवाई; हरियाणा-पंजाब सरकार को देना है जवाब
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार, आज इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ करेगी। कोर्ट ने कहा था कि दोनों राज्यों को बताना होगा कि स्थिति को काबू में लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता लगातार ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में इस पर गहरी चिंता जताई थी और कहा था कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई जरूरी है।
12 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को निर्देश दिया था कि वे पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत हलफनामा दाखिल करें। इससे पहले 3 नवंबर को शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) से भी हलफनामा दायर कर यह बताने को कहा था कि एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।




