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Sunday, March 22, 2026

फरीदाबाद में  दो बाइकों पर 214-214 बार चालान, 225 वाहनों ने पार किया 100 का आंकड़ा – पुलिस ने दी जब्ती की चेतावनी

फरीदाबाद में  दो बाइकों पर 214-214 बार चालान, 225 वाहनों ने पार किया 100 का आंकड़ा – पुलिस ने दी जब्ती की चेतावनी

फरीदाबाद | The Airnews | रिपोर्टर: Sahil Kasoon

हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जहां दो ऐसे दोपहिया वाहन मिले हैं जिन पर अब तक 214-214 बार चालान कट चुके हैं। यही नहीं, जिले में 225 वाहन ऐसे हैं जिन पर 100 से ज्यादा बार ट्रैफिक चालान किया जा चुका है। ट्रैफिक नियमों की इस खुली अनदेखी पर अब पुलिस सख्त हो गई है और सड़क पर दिखते ही ऐसे वाहनों को जब्त करने की कार्यवाही की जाएगी।


214 बार चालान, फिर भी नहीं भरी एक भी राशि

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, दो बाइकों पर अब तक 214-214 बार चालान काटा जा चुका है। इनका पोस्टल चालान भेजा गया था लेकिन मालिकों ने आज तक एक भी चालान की राशि जमा नहीं कराई। चालान के कारणों में रॉन्ग साइड ड्राइविंग, बिना हेलमेट, रेड लाइट जंप जैसी गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन शामिल हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब इन वाहनों को ट्रैफिक पुलिस के रेडार पर रखा गया है और जैसे ही यह वाहन सड़क पर नजर आएंगे, उन्हें जब्त कर लिया जाएगा।


वाहनों की पहचान और पंजीकरण की जानकारी

विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक, ये दोनों वाहन फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम ऑफिस में पंजीकृत हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है:

  • बाइक 1: HR51AJ-8946 (इंश्योरेंस मार्च 2023 में समाप्त)

  • बाइक 2: HR87C-6337

इन पर चालान लगातार ट्रैफिक नियमों की अवहेलना के चलते किया गया। फिर भी वाहन मालिकों ने अब तक एक भी चालान का भुगतान नहीं किया है


225 वाहन 100 से ज्यादा चालानों के साथ पुलिस रडार पर

फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, कुल 225 वाहन ऐसे हैं जिन पर 100 से अधिक बार चालान हुआ है। इनमें अधिकतर दोपहिया वाहन जैसे बाइक और स्कूटी शामिल हैं। सभी वाहन फरीदाबाद और बड़खल एसडीएम कार्यालय से पंजीकृत हैं।


चालान न भरने पर होगी कड़ी कार्रवाई

केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 167 की उपधारा 8 के तहत किसी भी चालान को 90 दिनों के भीतर भरना अनिवार्य है। यदि चालान की राशि जमा नहीं की जाती तो पुलिस को वाहन जब्त करने का पूरा अधिकार होता है।


चालान की राशि कैसे होती है तय?

ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता यशपाल सिंह के अनुसार, एक बार का चालान इस प्रकार निर्धारित होता है:

  • रेड लाइट जंप: ₹1000

  • रॉन्ग साइड ड्राइविंग: ₹500

  • बिना हेलमेट: ₹1000

यदि तीनों नियम एक साथ तोड़े गए, तो एक बार का कुल जुर्माना ₹2500 होता है। ऐसे में 100 बार चालान का मतलब ₹2,50,000 तक की देनदारी हो सकती है।


पुलिस करेगी ऑन द स्पॉट कार्रवाई

यशपाल सिंह ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के पास POS मशीन होती है, जिसमें नंबर डालते ही गाड़ी की पूरी जानकारी सामने आ जाती है। जिन वाहनों पर 100 से अधिक बार चालान हुआ है, उन्हें सड़क पर पकड़ते ही सीधे जब्त कर लिया जाएगा। पुलिस अब ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने जा रही है।

 

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