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Saturday, November 8, 2025

शादी का जश्न बना खौफनाक मंजर: फरीदाबाद में घुड़चढ़ी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली

शादी का जश्न बना खौफनाक मंजर: फरीदाबाद में घुड़चढ़ी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली

Sahil Kasoon | Faridabad | Breaking News

फरीदाबाद में एक शादी समारोह उस वक्त दहशत का कारण बन गया, जब खुशी के मौके पर की गई हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई। यह हादसा सूरजकुंड रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल ‘महिपाल गार्डन’ में शुक्रवार रात हुआ, जहां गुड़गांव निवासी निशांत चौहान की बारात पहुंची थी।


घुड़चढ़ी का माहौल, डांस और फिर चली गोली

घटना रात करीब 12 बजे की है, जब दूल्हे की घुड़चढ़ी हो रही थी। बाराती डांस कर रहे थे, जश्न अपने चरम पर था। इसी बीच एक युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवा में फायर कर दिया। हालांकि गोली हवा में नहीं गई, बल्कि वहीं से गुजर रहे एक अन्य युवक कुणाल के उल्टे पैर में जा लगी।

गोली लगते ही कुणाल दर्द से चिल्ला उठा। शादी की रौनक एक पल में अफरा-तफरी में बदल गई। समारोह में मौजूद लोग पहले तो घबरा गए, लेकिन तुरंत घायल युवक को संभालने लगे।


पुलिस की त्वरित कार्रवाई, अस्पताल में भर्ती घायल युवक

सूचना मिलते ही थाना सूरजकुंड की पुलिस मौके पर पहुंची। डायल 112 की टीम ने घायल कुणाल को नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार युवक की हालत अब खतरे से बाहर है और उसका उपचार जारी है।


सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस, आरोपित की तलाश

थाना सूरजकुंड प्रभारी प्रहलाद कुमार ने जानकारी दी कि फिलहाल इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। लेकिन पुलिस ने अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंक्वेट हॉल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी की पहचान की जा सके।

पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दर्ज करवाई जाती है, तो संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


हर्ष फायरिंग पर बड़ा सवाल

यह घटना एक बार फिर इस गंभीर सवाल को खड़ा करती है कि क्या हर्ष फायरिंग की पुरानी परंपरा अब जानलेवा बन चुकी है? जहां एक तरफ लाइसेंसी हथियार रखने वाले खुद को कानून का पालनकर्ता समझते हैं, वहीं शादी जैसे सार्वजनिक आयोजनों में इस तरह की लापरवाही किसी की जान भी ले सकती है।


कानून क्या कहता है?

भारतीय दंड संहिता और आर्म्स एक्ट के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग करना अपराध की श्रेणी में आता है, चाहे वह लाइसेंसी हथियार से क्यों न किया गया हो। अगर कोई व्यक्ति हर्ष फायरिंग से किसी को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे कठोर सजा और लाइसेंस रद्द होने का भी सामना करना पड़ सकता है।

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