हरियाणा के जिमों में महिला ट्रेनर अनिवार्य:आयोग ने खेल विभाग को लेटर लिखा; अध्यक्ष बोलीं-मेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल नहीं महिलाएं
हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट जिम में महिला ट्रेनर रखे जाने को अनिवार्य करने के लिए महिला आयोग ने खेल विभाग को लेटर लिखा है। इस लेटर में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए हरियाणा के सभी जिलों में सभी सरकारी और निजी जिम में महिला जिम ट्रेनर की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
आयोग की अध्यक्षा रेणू भाटिया ने इस लेटर में लिखा है कि, मैं यह लेटर हरियाणा राज्य में फिटनेस सुविधाओं में महिलाओं की सुरक्षा, आराम और भागीदारी से संबंधित मामले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रही हूं।

लेटर में लिखा है, हरियाणा राज्य महिला आयोग को कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें बताया गया है कि महिला प्रशिक्षकों या सहायक कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण कई महिलाओं को जिम और फिटनेस सेंटरों में असुविधा, झिझक और कुछ मामलों में अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति अक्सर महिलाओं को नियमित फिटनेस गतिविधियों से हतोत्साहित करती है, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए, आयोग अनुशंसा करता है कि हरियाणा राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी जिमों में कम से कम एक योग्य महिला जिम प्रशिक्षक या प्रशिक्षक की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। यह उपाय न केवल सुरक्षा और वातावरण की भावना सुनिश्चित करेगा, बल्कि खेलों और फिटनेस गतिविधियों में महिलाओं की अधिक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा, जो महिला सशक्तिकरण और “फिट इंडिया” पहल को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप है।

आयोग की अध्यक्षा रेणू भाटिया ने लेटर में लिखा है कि खेल विभाग से अनुरोध है कि कृपया सभी संबंधित पक्षों को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि सार्वजनिक और निजी फिटनेस प्रतिष्ठानों में इस आवश्यकता का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए महत्वपूर्ण इस मामले में आपके दयालु विचार और आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग आभारी रहेगा।




