हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: HKRN के तहत लगे TGT शिक्षकों को राहत
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: HKRN के तहत लगे TGT शिक्षकों को राहत
The Airnews | Chandigarh: हरियाणा सरकार ने राज्य के हजारों टीजीटी (Trained Graduate Teacher) शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एचकेआरएन (हरियाणा कौशल रोजगार निगम) के तहत नियुक्त इन शिक्षकों का अनुबंध एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे अब ये शिक्षक 31 मार्च 2026 तक ड्यूटी पर बने रहेंगे।
क्या था मामला?
1 अप्रैल 2025 को शिक्षा विभाग द्वारा कई टीजीटी शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर कार्यमुक्त कर दिया गया था। इस निर्णय से हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा था। लेकिन अब सरकार ने अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए सभी प्रभावित टीजीटी शिक्षकों को फिर से सेवा में लेने का फैसला किया है।
शिक्षा निदेशालय ने जारी किए आदेश
शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (DEEO) को निर्देश भेज दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि:
“जिन टीजीटी शिक्षकों को सरप्लस घोषित कर कार्यभार मुक्त किया गया था, उनका अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। वे शिक्षक उन्हीं विद्यालयों में पूर्ववत बच्चों को पढ़ाएंगे।”
यह आदेश राज्यभर में लागू होगा और संबंधित सभी स्कूलों को टीजीटी शिक्षकों की सेवाएं फिर से बहाल करनी होंगी।
पीजीटी शिक्षकों के लिए भी राहत के आसार
टीजीटी के साथ-साथ पीजीटी (Post Graduate Teacher) शिक्षकों के लिए भी राहत की उम्मीद है। राज्य भर में 252 पीजीटी शिक्षक, जिन्हें सरप्लस बताकर हटाया गया था, उनका भी अनुबंध एक साल के लिए बढ़ाने पर विचार चल रहा है। शिक्षा निदेशालय इस विषय में जल्द निर्णय लेकर पत्र जारी कर सकता है।
सरकार के इस फैसले के लाभ
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शिक्षकों को मिला रोजगार का भरोसा
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छात्रों की पढ़ाई में नहीं आएगा व्यवधान
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स्कूलों में फिर से शिक्षकों की उपलब्धता बढ़ेगी
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सरकारी तंत्र में स्थिरता आएगी
एचकेआरएन और अनुबंध आधारित शिक्षा व्यवस्था
एचकेआरएन के तहत राज्य सरकार ने योग्य युवाओं को अनुबंध आधार पर सरकारी सेवाओं से जोड़ा है। हालांकि, अनुबंध की अवधि और कार्यमुक्ति को लेकर शिक्षकों में लगातार असंतोष देखने को मिला है। सरकार द्वारा अनुबंध बढ़ाए जाने का यह कदम शिक्षक वर्ग के लिए मानसिक और सामाजिक सुरक्षा का काम करेगा।




