The Airnews | Amit Dalal
सिरसा, 09 मई
सिरसा जिले में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर अब पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. मयंक गुप्ता ने जानकारी दी कि जिले में धारा 163 के तहत यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई नागरिक किसी संदिग्ध ड्रोन या उड़ती वस्तु को देखता है या किसी व्यक्ति को उसे उड़ाते हुए पाता है, तो वे तत्काल पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचित करें।
सूचना देने वाले को मिलेगा इनाम
डॉ. मयंक गुप्ता ने कहा कि जो भी नागरिक पुलिस को ऐसी किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देगा, उसे जिला प्रशासन की ओर से नकद राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। यह प्रयास नागरिकों को जागरूक और जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
जनता से किया गया शांति बनाए रखने का आग्रह
एसपी ने कहा कि “हम पूरी तरह सतर्क हैं और जिले में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।” उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी तरह की अफवाह या डर की भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंदी आवश्यक
सिरसा जैसे सीमावर्ती जिले में सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता है, और ऐसे में ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग गंभीर खतरे पैदा कर सकता है। इसी वजह से यह निर्णय लिया गया है कि जिले में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
प्रशासन का नागरिकों को संदेश
एसपी डॉ. मयंक गुप्ता ने अंत में कहा कि “यह पाबंदी आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप कोई भी संदिग्ध गतिविधि देखते हैं, तो बेहिचक पुलिस को सूचित करें। आपकी सतर्कता ही जिले को सुरक्षित रखेगी।”
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