The AirNews | Amit Dalal
फरीदाबाद: सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने हत्या के एक मामले में गढ़खेड़ा निवासी योगेंद्र को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला खेड़ीपुल थाना क्षेत्र का है, जहां सिर्फ 150 रुपये को लेकर हुए विवाद में 29 जनवरी 2022 की रात एक युवक की हत्या कर दी गई थी।
मृतक की पहचान दलीप के रूप में हुई है, जो पेशे से पेंटर था। 29 जनवरी की रात करीब 9 बजे वह बुढ़ना चौक स्थित शिव ढाबा से खाना लेने गया था, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा। अगले दिन उसके पिता तेजपाल के परिचित पप्पू ने आकर बताया कि दलीप बलराज की दुकान के पास पुलिया के नीचे पड़ा हुआ है। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दलीप मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, और उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे।
परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव गढ़खेड़ा निवासी योगेंद्र भी उसी रात उसी ढाबे पर खाना लेने गया था। दलीप ने योगेंद्र से खाने के पैसे देने को कहा, जिस पर योगेंद्र ने पैसे दे दिए। खाने के बाद दुकानदार ने 150 रुपये वापस कर दिए, लेकिन दलीप ने वह पैसे योगेंद्र को नहीं लौटाए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया।
विवाद इतना बढ़ा कि योगेंद्र ने पास में पड़ी टाइल्स का टुकड़ा उठाया और दलीप के सिर पर कई बार वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी योगेंद्र को 1 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर लिया था।
अब करीब दो साल बाद अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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