हरियाणा के विधायक अब 5-Star होटलों में रुक सकेंगे, किराए की सीमा बढ़ी; पूर्व विधायकों को भी अतिरिक्त लाभ

हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए ठहरने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब हरियाणा के विधायक सरकारी ड्यूटी के दौरान 5-स्टार होटलों में भी रुक सकेंगे। नए नियमों के तहत विधायकों को मेट्रो शहरों में प्रतिदिन 12 हजार रुपये और गैर-मेट्रो शहरों में 9 हजार रुपये तक के होटल किराए की अनुमति दी गई है। पहले यह सीमा केवल 5 हजार रुपये प्रतिदिन थी, जिसे अब लगभग 168 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
यह सुविधा केवल उन्हीं विधायकों को मिलेगी, जो विधानसभा समितियों के सदस्य के रूप में आधिकारिक दौरे पर जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने पूर्व विधायकों को भी राहत देते हुए उनके यात्रा भत्ते में 10 हजार रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि देने का निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि 22 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा में ‘हरियाणा विधानसभा (सदस्यों को भत्ते) संशोधन नियम, 2025’ को पारित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ठहरने के खर्च में यह वृद्धि बढ़ती महंगाई, जनप्रतिनिधियों के पद, गरिमा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए की गई है।

वर्तमान में हरियाणा के विधायकों को लगभग 2.25 लाख रुपये मासिक वेतन, बैठकों में आने-जाने के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता और सालाना 3 लाख रुपये तक का यात्रा खर्च मिलता है। अब नए नियम लागू होने के बाद विधायकों को सरकारी कार्यों के दौरान महंगे और लग्जरी होटलों में ठहरने की भी सुविधा मिल सकेगी।
इसके अलावा सरकार ने पूर्व विधायकों की पेंशन, महंगाई भत्ता और यात्रा भत्ते पर लगी एक लाख रुपये की सीमा को भी हटा दिया है। नए नियमों के अनुसार अब लगभग 550 पूर्व विधायक हर महीने 10 हजार रुपये तक यात्रा भत्ता ले सकेंगे।




