20 साल बाद गेस्ट टीचरों को हाईकोर्ट से बड़ी जीत, 2 महीने में नियमित करने के आदेश
हरियाणा में गेस्ट टीचरों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेशभर में खुशी की लहर है। करीब 20 साल से नियमितीकरण की मांग कर रहे हजारों गेस्ट टीचरों को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को दो महीने के भीतर गेस्ट टीचरों को नियमित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षक कोई “स्पेयर पार्ट” नहीं हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से बदल दिया जाए।
मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने कहा कि यह 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद न्याय की जीत है। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर लगातार शिक्षा व्यवस्था को संभालते रहे, लेकिन उन्हें स्थायी अधिकार नहीं मिले। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हजारों परिवारों को राहत मिलेगी।
गेस्ट टीचरों ने फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि हरियाणा सरकार जल्द इस फैसले को लागू करेगी। इससे पहले भी सरकार एक्ट बनाकर गेस्ट टीचरों की नौकरी सुरक्षित कर चुकी है। अब कोर्ट के फैसले के बाद नियमितीकरण का रास्ता साफ माना जा रहा है।
कोर्ट ने कहा कि 2005 से रिक्त पदों पर लगातार सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर सभी सेवा लाभ पाने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट की मुहर लगने से 2014 की पॉलिसी को भी वैध माना गया है।




