कैथल में राजौंद की नायब तहसीलदार सस्पेंड:DC ने दिया था शोकॉज नोटिस; निरीक्षण के दौरान ऑफिस से मिली थीं गैरहाजिर

कैथल (Sahil Kasoon) डीसी अपराजिता ने सरकारी आदेशों पर राजौंद की नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया। उनके खिलाफ यह कार्रवाई ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं देने पर की गई। इस कार्रवाई के बाद अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। राजौंद में डीसी अपराजिता के औचक निरीक्षण के महज 24 घंटे बाद बड़ा प्रशासनिक एक्शन देखने को मिला।
निरीक्षण के दौरान कार्यालय से अनुपस्थित मिलने वाली नायब तहसीलदार स्नेह लता को सरकार ने सस्पेंड कर दिया। अधिकारियों-कर्मचारियों को ड्यूटी के प्रति गंभीर रहने तथा जनता के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने का संदेश गया है।
बता दें कि डीसी ने बुधवार को दोपहर करीब 12:00 बजे राजौंद के तहसील, बीडीपीओ कार्यालय और नगर पालिका का औचक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने हाजिरी रजिस्टर, विभिन्न शाखाओं के रिकॉर्ड और जनसेवाओं से जुड़े कार्यों की समीक्षा की थी थी। तहसील में निरीक्षण दौरान नायब तहसीलदार स्नेह लता अपने कार्यालय से अनुपस्थित मिलीं। इस पर डीसी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

निरीक्षण दौरान डीसी ने तहसील परिसर में मौजूद शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं थी। शिकायतकर्ताओं ने नायब तहसीलदार के खिलाफ रोष देखने को मिला था।
मौके पर पहुंचे लोगों का कहना था कि नायब तहसीलदार अधिकतर अपनी ड्यूटी से नदारद रहती हैं जिस कारण उन्हें अपने कार्य के लिए बार-बार तहसील कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अब नायब तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया गया है। कैथल की डीसी अपराजिता ने नायब तहसीलदार स्नेह लता को सस्पेंड करने की पुष्टि की है।

जारी किया गया लेटर
हरियाणा सरकार
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
न्यू सिविल सचिवालय भवन, हरियाणा, सेक्टर-17, चंडीगढ़
आदेश
हरियाणा के राज्यपाल महोदय ने राजौंद, जिला कैथल में कार्यरत नायब तहसीलदार श्रीमती स्नेहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की स्वीकृति प्रदान की है।
निलंबन की अवधि के पहले छह महीनों के दौरान उन्हें हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 83 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) दिया जाएगा। यह राशि उस अवकाश वेतन के बराबर होगी, जो उन्हें आधे वेतन अवकाश (Half Pay Leave) पर रहने की स्थिति में प्राप्त होती। हालांकि, उन्हें यह प्रमाण पत्र देना होगा कि निलंबन अवधि के दौरान वे किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय, पेशे या कार्य में संलग्न नहीं हैं।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय निदेशक, भू-अभिलेख विभाग, हरियाणा, पंचकूला का कार्यालय रहेगा तथा उन्हें वहीं उपस्थित रहना होगा। निदेशक, भू-अभिलेख विभाग, हरियाणा, पंचकूला की पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी।
चंडीगढ़, दिनांक 04 जून 2026
(डॉ. सुमिता मिश्रा, आईएएस)
वित्त आयुक्त (राजस्व) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:
- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़।
- उपायुक्त, कैथल को निर्देशित किया जाता है कि निलंबन आदेश श्रीमती स्नेहा, नायब तहसीलदार, राजौंद को आज ही उपलब्ध कराया जाए तथा हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप-पत्र का मसौदा संबंधित अभिलेखों सहित भेजा जाए।
- निदेशक, भू-अभिलेख विभाग, हरियाणा, पंचकूला को निर्देशित किया जाता है कि निलंबन अवधि में रिक्त पद के विरुद्ध उन्हें भत्तों का भुगतान सुनिश्चित करें।
- श्रीमती स्नेहा, नायब तहसीलदार, राजौंद, जिला कैथल।
- संबंधित अधिकारियों एवं शाखाओं को।
- स्थापना शाखा के संबंधित सहायक को।
(अधीक्षक, स्थापना शाखा)
वित्त आयुक्त (राजस्व) एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से।




